
कानपुर देहात श्रावण मास और काँवड़ यात्रा के मद्देनजर जनपद कानपुर देहात में भारी वाहनों के आवागमन के लिए यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।
यातायात पुलिस के अनुसार डायवर्जन 02 अगस्त 2026 रविवार रात 8 बजे से 03 अगस्त 2026 सोमवार रात 12 बजे तक, 09 अगस्त से 11 अगस्त तक, 16 अगस्त से 17 अगस्त तक और 23 अगस्त से 24 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
डायवर्जन के तहत कानपुर नगर के थाना चौबेपुर से शिवली की ओर जालौन-झाँसी जाने वाले भारी वाहन चौबेपुर, कल्याणपुर, पनकी से NH-19 होते हुए बर्राजोड़ मार्ग से अपने गंतव्य जाएंगे।
कल्याणपुर से शिवली और मैथा की ओर आने वाले भारी वाहनों को ग्राम टिकरा से बाएं मुड़कर सचेंडी NH-19 से भेजा जाएगा। सचेंडी से मैथा की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
अरौल से रसूलाबाद मार्ग, बिल्हौर से रसूलाबाद और कन्नौज/औरैया से याकूबपुर तिराहा होते हुए रसूलाबाद की ओर भारी वाहनों का आना प्रतिबंधित रहेगा।
जालौन से भोगनीपुर की तरफ आने वाले और कानपुर नगर जाना चाहने वाले भारी वाहन भोगनीपुर चौराहे से दाहिने मुड़कर घाटमपुर होते हुए जाएंगे।
इसके अलावा अकबरपुर से रूरा मार्ग, बिरहाना से झींझक मार्ग और रनियाँ से मैथा मार्ग पर दिन में पहले से निर्धारित समय में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। डायवर्जन अवधि में रात में भी इन मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
यातायात पुलिस ने बताया कि यह रूट प्लान सीमावर्ती जनपदों के समन्वय से तैयार किया गया है और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।
पत्रकारों, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन से अनुरोध किया गया है कि वे इस सूचना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। साथ ही सभी वाहन चालकों से अपील है कि एम्बुलेंस को प्राथमिकता दें और उसे तुरंत रास्ता उपलब्ध कराएं।
किसी भी असुविधा की स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9454417452 और 8707083336 पर संपर्क किया जा सकता है।









