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कन्नौज पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की तैयारियों की समीक्षा

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Written by
रोहित नंदन

कन्नौज उ०प्र० पुलिस में पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

 

बैठक में बताया गया कि जनपद के 12 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 08, 09 एवं 10 जून 2026 को प्रतिदिन दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक संचालित होगी। प्रत्येक पाली में 3,696 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा तीन दिनों में कुल 22,176 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

 

जिलाधिकारी ने परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे पूर्णतः क्रियाशील रहें तथा नेटवर्क एवं विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित रहे। विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जनरेटर तत्पर अवस्था में रखा जाए, जिससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित न हो।

 

उन्होंने निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित की जाए। शहर से बाहर स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों पर एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। परीक्षा ड्यूटी में लगाए जाने वाले समस्त कार्मिकों की ई-केवाईसी कराए जाने तथा परीक्षा केन्द्रों पर प्रयुक्त स्ट्रांग रूम, कंट्रोल रूम एवं परीक्षा कक्षों के अतिरिक्त अन्य सभी कमरों को सील किए जाने के निर्देश दिए गए।

 

जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को परीक्षा से पूर्व अपने-अपने केन्द्रों तक पहुंचने वाले मार्गों का भ्रमण करने तथा यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं का पूर्व आकलन करने के निर्देश दिए, जिससे परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की विलम्ब की स्थिति उत्पन्न न हो।

परीक्षा की शुचिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 प्रभावी किए जाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन एवं अन्य आईटी गैजेट्स के प्रवेश पर पूर्ण रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभ्यर्थियों की सघन तलाशी, अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं परिवहन तथा पर्याप्त प्रशासनिक एवं पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) देवेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपजिलाधिकारी तिर्वा वैशाली, उपजिलाधिकारी सदर नवनीता राय, जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सरोज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप सिंह सहित समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे।

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